Saturday, October 17, 2015

नियमित चयन से ही भरे जांए सरकारी पद : कोर्ट ने कहा अनच्छेदु 14 एवं 16 के विपरीत नियुक्ति प्रक्रिया नहीं अपनायी जा सकती-इलाहाबाद हाइकोर्ट

नियमित चयन से ही भरे जांए सरकारी पद : कोर्ट ने कहा अनच्छेदु 14 एवं 16 के विपरीत नियुक्ति प्रक्रिया नहीं अपनायी जा सकती-इलाहाबाद हाइकोर्ट
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना पद विज्ञापित किए हाई कोर्ट में कार्यरत तदर्थ रूटीन ग्रेड क्लर्कों को नियमित करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तदर्थ कर्मचारियों को पद पर बने रहने का वैधानिक अधिकार नहीं है। यह आदेश जस्टिस राकेश तिवारी और जस्टिस अताउर्रहमान मसूदी की खंडपीठ ने अजय कुमार मिश्र और अन्य की याचिका पर दिया है। 

कोर्ट ने साफ किया है कि नियमित रूप से चयन प्रक्रिया के तहत चयनित कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करते ही तदर्थ लिपिकों की सेवा समाप्त हो जाएगी। हालांकि कोर्ट ने तदर्थ कर्मियों को आयुसीमा में छूट देते हुए भविष्य में होने वाली चयन प्रक्रिया में शामिल होने का एक अवसर दिया है। 

कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के विपरीत नियुक्ति नहीं हो सकती। अनुच्छेद 229 के तहत चीफ जस्टिस का अधिकार अनुच्छेद 13 के प्रतिकूल नहीं हो सकता। इसलिए बिना पद विज्ञापित किए लोक पदों पर भर्ती नहीं की जा सकती।
नियमित चयन से ही भरे जांए सरकारी पद : कोर्ट ने कहा अनच्छेदु 14 एवं 16 के विपरीत नियुक्ति प्रक्रिया नहीं अपनायी जा सकती-इलाहाबाद हाइकोर्ट

लाखों शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए खुश खबरी, उनके तबादले होंगे फरवरी-2016

तीन लाख शिक्षक-शिक्षिकाओं को मिलेगा लाभ
परिषदीय विद्यालयों का नया सत्र एक अप्रैल से
इलाहाबाद (एसएनबी)। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लाखों शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए खुश खबरी है कि उनके तबादले फरवरी-2016 में होंगे। इसमें अंतर जनपदीय और ब्लाक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं के तबादले शामिल है क्योंकि परिषदीय विद्यालयों का नया सत्र एक अप्रैल 2016 से शुरूहोने जा रहा है। इसके पूर्वपरिषदीय विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के तबादले उनके मन माफिक जिलों में हो जाएगा।अंतर जनपदीय तबादलों के लिए शिक्षक-शिक्षिकाओं से जनवरी में आनलाइन आवेदन लिया जायेगा जबकि ब्लाक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं के तबादले के लिए खण्डशिक्षाधिकारी स्तर पर आवेदन लेकर बीएसए करेंगे।इन तबादलों से करीब दो लाख से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाओं को लाभ होगा जो परेशान होकर प्रदेश सरकार और सचिव बेसिक शिक्षा के कार्यालय का लंबे समय से चक्कर लगा रहे है लेकिन उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में दो वर्षसे शिक्षक-शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय तबादले नहीं हुए है।जबकि इस वर्षतबादलों से पूर्व बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों का परिषदीय विद्यालयों के सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन हो रहा था।इससे अंतर जनपदीय तबादलों को शासन स्तर से मंजूरी नहीं मिली।ब्लाक स्तर के तबादलों के लिए शिक्षक-शिक्षिकाओं से संबंधित जिलों के बीएसए ने आवेदन लिया था लेकिन इसी दौरान हाईकोर्ट इलाहाबाद ने पौने दो लाख शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर हुए समायोजन को निरस्त कर दिया।इससे परिषदीय विद्यालयों से शिक्षामित्र हटकर आंदोलन शुरूकर दिया।ऐसे में प्रदेश सरकार ने ब्लाक स्तर पर होने वाले तबादलों की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया।
शासन के सूत्रों ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के तबादलों के लिए दिसम्बर के अन्तिम हफ्ते तक विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया जायेगा।इसमें बीमार, विकलांग, सेना के परिजन सहित अन्य को तबादले के दौरान वरीयता दी जायेगी।अगर पति और पत्नी अलग-अलग जिलों में शिक्षक-शिक्षिकाएं होंगे तो उनका भी एक जिले में तबादला होगा।